भर्ती मामले में दायर अपील की खारिज, बढ़े हुए कट ऑफ को सही ठहराया


शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उतर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले के संबंध में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। बता दें कि इस फैसले पर हजारों शिक्षामित्रों की निगाहें टिकी थीं, लेकिन उन्हें कोर्ट से झटका मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है। शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा कि क्या भर्ती परीक्षा में कट-ऑफ 60-65 फीसदी रखना सही है या नही और क्या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में कट ऑफ में बदलाव किया जा सकता है? इसके अलावा अदालत यह भी तय करेगी कि क्या इस सहायक शिक्षक के पद के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते है या नहीं।

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को भी रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।

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